जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं, वो एक अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर आप पैन कार्ड होल्डर हैं और आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो यह आपके लिए एक जरूरी खबर है। पैन को आधार से लिंक करने को लेकर आयकर विभाग ने एक अहम जानकारी (पैन कार्ड अलर्ट) दी है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन कार्ड धारक जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। आईटी विभाग ने कहा है, ऐसा नहीं करने वाले पैन कार्ड धारकों का 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। विभाग ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। इसके साथ ही आयकर विभाग ने कहा कि जो जरूरी है वह जरूरी है। देर न करें, आज ही लिंक करें। आयकर विभाग का कहना है कि पैन कार्ड धारकों को पैन को आधार से लिंक करने में देरी नहीं करनी चाहिए। यह उनका आखिरी मौका है। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आप पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं। वहीं बता दें कि इससे पहले आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 1 जुलाई 2022 तय की थी। हालांकि आप 31 मार्च 2023 तक आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। इन स्टेप्स को फालो करके करें आधार को पैन से लिंक - इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। - इसके बाद आपको वेबसाइट के लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगइन करना होगा। - यहां आपको पैन नंबर और यूजर आईडी के साथ आधार कार्ड में दिया गया नाम और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। - इसके बाद अपने अकाउंट प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर आधार कार्ड लिंक विकल्प को चुनें। - यहां आप अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें। - इसके बाद आपको नीचे 'लिंक आधार' का विकल्प दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। - जिसके बाद आपका पैन कार्ड सफलतापूर्वक आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।