हवाई यात्रा के दौरान सिख अपनी कृपाण लेकर यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ दी गई याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश में घरेलू उड़ानों के दौरान सिखों को गात्रे के साथ यात्रा करने की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। एक जनहित याचिका (पीआईएल) ने सिख तीर्थयात्रियों को गात्रे के साथ यात्रा करने की अनुमति देने वाली केंद्र की अधिसूचना को चुनौती दी थी। अधिसूचना में कहा गया है कि यात्रा के दौरान गात्रे की लंबाई 9 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने 15 दिसंबर को याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा, 'हम इस तरह के नीतिगत फैसले में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? हम दखल नहीं दे सकते। यह भारत सरकार का नीतिगत फैसला है।