आधार कार्ड पर दिए गए पते में बदलाव करना अब बेहद आसान हो गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने इसके लिए नया नियम बनाया है, जिससे आप परिवार के मुखिया के एड्रेस प्रूफ और उनकी सहमति से आधार कार्ड में अपना पता ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आपसे 50 रुपए फीस वसूली जाएगी। बता दें कि पहले आधार कार्ड पर एड्रेस में बदलाव करने के लिए शख्स को व्यक्तिगत एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती थी। UIDAI ने मंगलवार को ऑफिशियल बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी है।
पता अपडेट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी
अगर आप आधार कार्ड में पता अपडेट करना चाहते हैं तो आप परिवार के मुखिया का राशन कार्ड, मार्कशीट, शादी का कार्ड, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। शर्त यह है कि सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट में परिवार के मुखिया के साथ आवेदनकर्ता का रिश्ता पता चलता हो। अगर डॉक्यूमेंट में दोनों के बीच रिश्ता साफ नहीं हो रहा है तो मुखिया सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट कर सकता है।
जानिए पूरी प्रक्रिया के बारे में
आधार में एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको https://myaadhaar.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करने के विकल्प को चुन सकते हैं। फिर परिवार के मुखिया के आधार नंबर को दर्ज करना होगा। आधार का वैरिफिकेशन होने के बाद आवेदनकर्ता को परिवार के मुखिया से रिश्ते जाहिर करने वाले एक डॉक्यूमेंट को सब्मिट करना होगा।
परिवार के मुखिया को अप्रूवल देना होगा
अप्लाई करने के बाद 30 दिन के अंदर परिवार के मुखिया को आधार पोर्टल पर लॉग इन करके रिक्वेस्ट के एड्रेस को अप्रूवल देना होगा। अगर वह रिजेक्ट कर देता है, या फिर 30 दिन तक सहमति नहीं देता है तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा।
पेमेंट के बाद मिलेगा रिक्ववेस्ट नंबर
ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करने के लिए आवेदनकर्ता को 50 रुपए फीस देनी पड़ेगी। पेमेंट के बाद आपको रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा। यह नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी SMS के जरिए मिलेगा। अगर परिवार का मुखिया 30 दिन के भीतर अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। रोजगार के लिए अलग शहरों में शिफ्ट हुए लोग इस नियम से अपने आधार में एड्रेस आसानी से अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।