भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी केंद्र शासित राज्यों के एलजी को दो नए अधिकार दिए हैं। इनमें औद्योगिक संबंध संहिता- 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थिति संहिता- 2020 शामिल है। इसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और मजबूत हो गए हैं। एलजी सक्सेना को इन अतिरिक्त शक्तियों के मिलने से उक्त कानूनों के तहत नियम बनाने की जिम्मेदारी भी आ जाएगी।
एलजी के बनाए नियम केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों में जहां इनकी जरूरत होगी, लागू किए जा सकेंगे। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 16 जनवरी को गृह मंत्रालय की ओर से जारी दो अलग-अलग नोटिफिकेशन का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिल्ली के एलजी अगले आदेश तक इन नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन करेंगे।
नोटिफिकेशन के अनुसार, अंडमान और निकोबार आइलैंड, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप सहित पांच अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और एलजी को भी राष्ट्रपति की ओर से ऐसी ही समान शक्तियां प्रदान की गई हैं।