दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कुलदीप ने अपनी बेटी की शादी होने के लिए जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उम्र कैद की सजा काट रहा कुलदीप 27 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक के लिए जमानत पर बाहर रहेगा।
भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी है। कुलदीप सेंगेर की कई और याचिकाओं की सुनवाई अभी कोर्ट में अभी में बाकी है।
रेप केस में सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उन्नाव में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की खंडपीठ ने मामले को 22 दिसंबर को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी (आठ फरवरी) में शामिल होने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उनके वकील ने बताया कि शादी की रस्में 18 जनवरी से शुरू होंगी।