पुलिस विभाग में नियमों के अनुसार प्रमोशन न होने का सरकार ने कड़ा नोटिस लिया है। सरकार ने लोकल रैंक में प्रमोशन के नियमों में बदलाव करते हुए नई पॉलिसी बनाने का फैसला किया है। सरकार ने तय किया कि बेहतर परफॉरमेंस वाले अफसर व कर्मचारी को ही विशेष कैटेगिरी के तहत लोकल रैंक के तहत प्रमोशन दी जा सकेगी।
किसी भी नेता या अफसर की सिफारिश से लोकल रैंक पर प्रमोशन नहीं मिलेगा। जानकारी के अनुसार अब तक की पॉलिसी में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक विशेष परिस्थितियों में लोकल रैँंक दिया जाएगा। सरकार की इस नई पॉलिसी में मुलाजिमों के लिए मान सम्मान राशि भी बढ़ाई जाएगी।
सरकार ने पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि कोई भी अब सिविल वर्दी में हथियार लेकर नहीं घूूमेगा। इससे लोगों में भय पैदा होता है। केवल विशेष ऑपरेशन के दौरान हथियार रख सकते हैं वे भी केवल वे हथियार जो छिपाए जा सकते हैं। अगर किसी मामले को 2 मुलाजिम अपराधियों की धरकपड़ करते हैं तो दोनों को प्रमोशन मिल सकती है।
हौसला अफजाई के लिए रिवॉर्ड दिए जाएंगे
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि गैंगस्टर और आतंकियों को पकड़ने वाले मुलाजिमों को सम्मानित करेंगे। उनकी हौसला अफजाई के लिए और भी रिवॉर्ड दिए जाएंगे।
लोक रैंक में इनको किया जाता है प्रमोट
- सिपाही से कांस्टेबल
- कांस्टेबल से हवलदार
- हवलदार से सब इंस्पेक्टर
- सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर
इन 7 तरह के केस पर ही मिलेगा लोकल रैंक
आतंकवादी को मार गिराने या पकड़ने पर।
गैंगस्टर पकड़ने या बड़ा क्राइम हल करने में भूमिका पर।
एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मचारी अधिकारी को।
हार्डकोर क्रिमिनल ए व बी कैटेगरी को पकड़ने या मारने पर।
सूचना पर हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ने पर।
तस्करों का नेक्सेस तोड़कर अपराधियों को पकड़ने पर।
किसी आईओ को तफ्तीश के दौरान कोई बड़ी लीड मिलने पर, जिससे अपराधी तक पहुंचा जा सका।