पंजाब ड्रग मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई:बिक्रम मजीठिया से जुड़ी रिपोर्ट खुली

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पंजाब में हजारों करोड़ के सिंथेटिक ड्रग मामले में एडवोकेट नवकिरण सिंह की एप्लिकेशन पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस अर्जी में मांग की गई थी कि पंजाब सरकार को आदेश दिए जाए कि SIT द्वारा पेश की गई रिपोर्ट्स पर कार्रवाई करे। SIT हेड रहे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने 1 फरवरी 2018, 15 मार्च 2018 और 8 मई 2018 को यह रिपोर्ट्स पेश की थी।

निजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, नवकिरण सिंह ने कहा है कि रिपोर्ट्स में SIT द्वारा की गई जांच का निष्कर्ष है जिसमें कथित रूप से कुछ पुलिसकर्मियों की ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ साठगांठ सामने आई है। वहीं पंजाब सरकार पुलिस अफसरों पर नर्म पड़ गई है।

एडवोकेट नवकिरण सिंह ने बताया कि उनकी एप्लिकेशन पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़ी रिपोर्ट समेत कुछ अन्य सीलबंद रिपोर्ट्स को खोला गया। वहीं सरकार से हाईकोर्ट ने कार्रवाई के बारे में सवाल किया। नवकिरण सिंह ने कहा कि ड्रग मामले को समझने में बैंच ने लगभग 2 घंटे का समय लिया जिसके बाद 10 दिन बाद की तारीख केस की सुनवाई के लिए लगाई है। बता दें कि ड्रग केस में कई बार डबल बैंच बदली जा चुकी है।

सील्ड रिपोर्ट्स देखे जाने की जरूरत
नवकिरण सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट आदेशों पर SIT ने 1 फरवरी, 2018 और 15 मार्च, 2018 और 8 मई, 2018 को रिपोर्ट्स पेश की थी। संबंधित मुद्दे को देखते हुए इन रिपोर्ट्स को देखे जाने की जरूरत है। यह अभी तक सील्ड कवर में हैं। इन रिपोर्ट्स में SIT की जांच का निष्कर्ष है जो पुलिस अफसरों की ड्रग ट्रैफिकर्स के साथ कथित लिंक को लेकर है। इन रिपोर्ट्स पर गौर करने की जरूरत है ताकि उचित कार्रवाई हो सके।

सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था
बता दें कि केस की पूर्व सुनवाई पर हाईकोर्ट ने कहा था कि पंजाब सरकार सील्ड कवर में पड़ी रिपोर्ट्स के आधार पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा। इस पर एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट को इन रिपोर्ट्स के आधार पर एक्शन लिए जाने का आश्वासन दिया था।

मजीठिया पर भी हुआ था केस दर्ज
नवकिरण सिंह ने कहा है कि STF की रिपोर्ट के आधार पर बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर, 2021 को पंजाब स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन में NPDS एक्ट की धारा 25, 27(ए) और 29 में FIR दर्ज हुई थी। हालांकि अभी तक SIT की रिपोर्ट्स पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिनमें पुलिस अफसरों और ड्रग ट्रैफिकर्स की जानकारी है।

अन्य एजेंसियों को मदद करने को कहा था
हाईकोर्ट के आदेशों पर 20 जनवरी, 2018 को SIT ने सील्ड कवर में अपनी पहली रिपोर्ट पेश की। वहीं SIT हैड ने अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 महीने का समय मांगा था। तब यह कहा गया था कि SIT बाकी गवर्नमेंट एजेंसियों की मदद ले सकती है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि एजेंसियां SIT के साथ सहयोग करेंगी। इसके बाद मार्च 2018 में SIT ने अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की। आगामी जांच और विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 सप्ताह का समय मांगा गया। यह समय प्रदान किया गया।

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