सोलर लाइट घोटाले में संदीप संधू की जमानत याचिका मंजूर

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पंजाब के लुधियाना में 65 लाख के सोलर लाइट घोटाले में नामजद पूर्व CM अमरिंदर सिंह के OSD रहे कैप्टन संदीप संधू की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। बता दें कि। कैप्टन संदीप संधू की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस लगातार छापामारी कर रही थी। इसी बीच अब हाईकोर्ट ने कैप्टन संधू की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

करीब 3 महीने से लगातार वह भी विजिलेंस से बचते हुए फरार चल रहे थे। विजिलेंस लगातार उनके कई रिश्तेदारों के घर और ठिकानों पर भी छापामारी कर चुकी थी। मोहाली, चंडीगढ़, जगराओं, मुल्लांपुर दाखा, मुक्तसर, जीरा आदि जगहों पर टीमें पहुंची, लेकिन संदीप संधू उन्हें नहीं मिले थे। इस दौरान करीब 8 से 10 रिश्तेदारों को संदीप संधू के बारे पूछताछ के लिए विजिलेंस ने हिरासत में लिया था। संदीप संधू की जायदाद का भी विजिलेंस रिकॉर्ड खंगाल रही है।

जानिए क्या है सोलर लाइट घोटाला
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सतविंदर सिंह BDPO (अब निलंबित) सिधवां बेट ब्लॉक को अपनी पोस्टिंग के दौरान 26 गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सरकारी अनुदान मिला था। उक्त BDPO ने मेसर्स अमर इलेक्ट्रिकल इंटरप्राइजेज के मालिक गौरव शर्मा के साथ मिलकर 3,325 रुपए की बजाय 7,288 रुपए प्रति लाइट की दर से लाइटें खरीदी।

आरोपियों ने 65 लाख रुपए के सरकारी फंड का दुरुपयोग किया और राज्य के खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाया। सतविंदर सिंह और मेसर्स अमर इलेक्ट्रिकल इंटरप्राइजेज के गौरव शर्मा के खिलाफ थाना विजिलेंस लुधियाना में मामला दर्ज है। स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव 30 दिसंबर 2021 को ब्लॉक समिति सिधवां बेट के सदस्यों द्वारा पारित किया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी BDPO ने प्रस्ताव पारित होने से पहले 27 दिसंबर 2021 को कोटेशन को मंजूरी दे दी थी। इस राशि को हड़पने के लिए BDPO ने पूर्णता प्रमाण पत्र भी तैयार किया, लेकिन 26 गांवों में स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाई गई।

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